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एसिड भेदभाव नहीं करता: झारखंड हाईकोर्ट ने पीड़ित मुआवजे में जेंडर भेदभाव को खत्म किया
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एसिड भेदभाव नहीं करता: झारखंड हाईकोर्ट ने पीड़ित मुआवजे में जेंडर भेदभाव को खत्म किया

झारखंड हाईकोर्ट ने पुरुष एसिड अटैक सर्वाइवर का मुआवजा बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य की कल्याणकारी योजनाएं जेंडर-न्यूट्रल होनी चाहिए और सभी पीड़ितों को समान रूप से कवर करना चाहिए।

द्वारा अनन्या अय्यर · 5 घंटे पहले