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किरायेदार के प्रदूषण के लिए मकान मालिक जिम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने NGT के फैसले पर लगाई मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने NGT के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया है कि किरायेदार द्वारा किए गए पर्यावरणीय उल्लंघन के लिए मकान मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

द्वारा विश्व डेस्कप्रकाशित 8 जून 2026· 2 मिनट पढ़ें
किरायेदार के प्रदूषण के लिए मकान मालिक जिम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने NGT के फैसले पर लगाई मुहर
किरायेदार के प्रदूषण के लिए मकान मालिक जिम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने NGT के फैसले पर लगाई मुहर

संपत्ति मालिकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में, शीर्ष अदालत ने पुष्टि की है कि किरायेदार द्वारा किए गए पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए मकान मालिकों को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद पर विराम लगाते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जो मकान मालिकों को उनके किरायेदारों की पर्यावरणीय देनदारियों से बचाता है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने एक स्पष्ट कानूनी सीमा तय कर दी है कि जब कोई औद्योगिक इकाई नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।

यह मामला 2020 में सूरत की एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म को जारी किए गए क्लोजर नोटिस से जुड़ा है। डाई-इंटरमीडिएट्स बनाने वाली इस इकाई को GPCB ने अनिवार्य 'कंसेंट टू एस्टेब्लिश' दिशानिर्देशों के बिना काम करने के लिए चिह्नित किया था। बाद की जांच में अधिकारियों ने पाया कि सुविधा से निकले अपशिष्ट के नमूने सुरक्षा मानकों से काफी अधिक थे, जिसके चलते बोर्ड ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में 25 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया था।

किरायेदार बनाम मालिक का विवाद

संपत्ति के मालिक जगमोहन लखीराम जालान, प्रदूषण बोर्ड के निशाने पर आ गए थे, जबकि उनका कहना था कि उन्हें इकाई के अवैध संचालन की कोई जानकारी नहीं थी। जालान ने तर्क दिया कि उन्होंने सद्भावना के साथ एक निजी कंपनी के निदेशक को परिसर पट्टे पर दिया था और उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि किरायेदार वहां बिना लाइसेंस के औद्योगिक सेटअप चला रहा है।

नोटिस मिलने के बाद सक्रिय कदम उठाते हुए, जालान ने अपने किरायेदार के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई और गुजरात हाईकोर्ट के माध्यम से कानूनी सहारा लिया। हालांकि GPCB ने शुरू में मकान मालिक की जिम्मेदारी पर जोर दिया था, लेकिन बाद में NGT ने हस्तक्षेप करते हुए फैसला सुनाया कि औद्योगिक इकाई के उल्लंघनों के लिए मालिक को आर्थिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले को बरकरार रखकर सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को मजबूत किया है कि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को ही परिणाम भुगतने होंगे, न कि उसे जिसके पास केवल संपत्ति का मालिकाना हक है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

भारतीय रियल एस्टेट और औद्योगिक लीजिंग क्षेत्र के लिए यह फैसला एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। मकान मालिकों को अक्सर नियामक निकायों के दबाव का सामना करना पड़ता है कि वे पर्यावरणीय मानदंडों के 'प्रॉक्सी' प्रवर्तक के रूप में कार्य करें। यह फैसला राज्य को प्रदूषण नियंत्रण का बोझ उन संपत्ति मालिकों पर डालने से रोकता है, जिनके पास किरायेदार की विनिर्माण प्रक्रियाओं की तकनीकी विशेषज्ञता या दैनिक निगरानी का अभाव होता है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मालिक भविष्य के सभी विवादों से पूरी तरह मुक्त हैं। यह फैसला औद्योगिक किरायेदारों के साथ अनुबंध करने से पहले अधिक मजबूत लीज एग्रीमेंट और गहन जांच-पड़ताल की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हालांकि GPCB का कदम पर्यावरणीय गिरावट के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक प्रयास था, लेकिन अदालत का निर्णय यह स्वीकार करता है कि 'प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करेगा' (polluter pays) का सिद्धांत वास्तविक अपराधी पर लागू होना चाहिए, न कि निष्क्रिय मकान मालिक पर।

द्वारा विश्व डेस्क
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